हाईकोर्ट में अमरावती के फाइनांस अधिकारी को राहत

नागपुर/दि.29- अमरावती के श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कंपनी के व्यवस्थापक प्रशांत जाधव व वसूली अधिकारी अनिल आखरे तथा अंकुश भोकारे के खिलाफ प्रलंबित जालसाजी समेत विविध प्रकरणों का मुकदमा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दिया गया है. इस कारण अधिकारियों को राहत मिली हैं. न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल ने यह फैसला सुनाया.
यह मुकदमा मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय में प्रलंबित था. शिकायतकर्ता शुभम दोंती ने अपनी कार बेचने के लिए मुख्य आरोपी अजय दंडाले के साथ करार किया था. पश्चात दंडाले ने फाइनांस अधिकारियों के साथ मिली भगत कर 13 लाख रुपए नहीं दिए, ऐसी शिकायत थी. अधिकारी की तरफ से एड. अमित बंड ने काम संभाला.

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