हाईकोर्ट ने पति को दिया आदेश
महंगाई बढने से पत्नी को दें 15 हजार रुपए गुजारा भत्ता

नागपुर/दि.24-मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने आसमान छूती महंगाई और कई अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पति को पीडित पत्नी को 15 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.
इस मामले में पत्नी यवतमाल की निवासी है, जबकि पति अमरावती जिले का निवासी है. उनकी शादी 17 मार्च 2012 को हुई थी. इसके बाद पति व अन्य ससुराल वालों ने दहेज के लिए पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना शुरू कर दिया. वह उसे परेशान करने लगे और पति के किसी दूसरी महिला से अनैतिक संबंध भी थे. इस वजह से पत्नी उसे छोडकर चली गई. इस बीच, पति ने उसके भरण-पोषण का कोई इंतजाम नहीं किया. नतीजतन, पत्नी ने शुरुआत में यवतमाल फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर 20 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता मांगा. 16 सितंबर, 2023 को फैमिली कोर्ट ने उसे केवल 10 हजार रुपए का गुजारा भत्ता दिया था.
* पति सरकारी अधिकारी
पति सरकारी अधिकारी है और उसे 71 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है और मकान किराए से उसे सालाना डेढ लाख रुपए मिलते हैं. पत्नी को अपने





