पत्नी की हत्या करनेवाले पति की उम्रकैद कायम
यवतमाल जिले की घटना

* हाईकोर्ट का फैसला
नागपुर/दि.18 – चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करनेवाले पति की उम्रकैद व अन्य सजा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कायम रखी है. न्यायमूर्ति अनिल पानसरे व सिध्देश्वर ठोंबरे ने फैसला सुनाया. यह घटना यवतमाल जिले की है. आरोपी का नाम प्रमोद उर्फ पिंट्या भाउराव बोडखे (30) है.
प्रमोद बोडखे आर्णी तहसील के कोसदानी गांव का रहनेवाला है. मृतक का नाम सीमा है. आरोपी चरित्र पर संदेह कर सीमा से हमेशा गालीगलौच और मारपीट करता था. साथ ही उसने इस कारण पर 28 जनवरी 2018 को कुल्हाडी से वार कर सीमा की हत्या कर दी. 17 दिसंबर 2019 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्याकांड में दोषी करार कर उम्रकैद व 3 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. रिकॉर्ड के सबूतों को ध्यान में रखते हुए इस अपील को खारिज कर हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय का फैसला कायम रखा.





