2 लाख से अधिक नगद पाई गई तों होगीं कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने गठीत किए फ्लाइंग स्क्वॉड

अमरावती/दि 10 -मनपा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण मे है. चुनाव मे बडे पैमाने पर धन के उपयोग का आरोप अक्सर लगते रहते है. इस चुनाव में एक उम्मीदवार को 9 लाख रूपये तक खर्च करने की अनुमती है लेकिन कई मामलो में इससे अधिक खर्च किए जाने की शिकायते सामने आती रहती है. निर्वाचन आयोग द्वारा तय कि गई सिमा से अधिक राशि का खर्च दिखाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी व सदस्यता रद्द हो सकती है. इसी को ध्यान मे रखते हुए पैसे वितरण पर नजर रखते हुए चुनाव विभाग ने फलाइंग स्क्वॉड गठीत किए है.
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जगह-जगह पुलिस जांच नाके लगाए गए है. ऐसे मे चुनाव अवधी के दौरान नगद राशि साथ रखते समय सावधानी बरतना आवश्यक है. यदि किसी व्यक्ति के पास दो लाख से अधिक नगद राशि पाई जाती है. तो उसे उसके संबध मे उचित जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. यदि उचित जानकारी नही दी गई तो सीधे अपराधीक कार्रवाई का सामना करना पड सकता है.
किसी वाहन में दस लाख रूपये से अधिक नगद राशि पाई जाती है. तो संबधित व्यक्ति को साबित करना होगा कि यह राशि व अन्य जप्त सामग्री किसी उम्मीदवार उसके प्रतिनिधी या किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी या किसी अपराध से संबधित नही है. आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद यह राशि की जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी. ओर आयकर विभाग नियमो के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा. यदि 24 घंटे के भीतर नगद राशि के दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए तो वह राशि जप्त कर ली जाएगी और उसकी रसीद संबधित व्यक्ति को दी जाएगी.
जांच के दौरान यदि दो लाख रूपये से अधिक नगद या सामग्री पाई जाती है. तो वह राशि चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा नियुक्त आचार संहिता प्रभारी के पास रखी जाएगी. यदि संबधित व्यक्ति 24 घंटे के भीतर नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो वह राशि या सामग्री उसे वापस की जाएगी. अन्यथा जप्त की जाएगी. यदि कोई राशि सात दिनो से अधिक तक जप्त रखी जाती है. तो उसका मामला समिती के सामने रखा जाएगा और उस चुनाव खर्च निगरानी दल प्रमुख द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी. 24 घंटे की भीतर नगद राशि से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अपराधिक कार्रवाई कि जाएगी.

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