अवैध शराब विक्रेता शेरु शहा एक साल के लिए जेल भेजा गया
एमपीडीए कानून के तहत हुई जेल में स्थानबद्धता

अमरावती/दि.6- मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पाला गांव में रहनेवाले कुख्यात गावरानी शराब विक्रेता शेरु शहा करीम शहा को एमपीडीए कानून के तहत एक साल के लिए जेल में स्थानबद्ध कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक शेरु शहा के अवैध व्यवसाय के चलते पाला गांव सहित आसपास के गांवों में रहनेवाले कई युवा व्यसनाधिन हो रहे थे. साथ ही इस पूरे परिसर में झगड-फसाद सहित महिलाओं के साथ छेडखानी की वारदाते भी काफी अधिक बढ गई थी. ऐसे में पूरे परिसर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने तथा कुख्यात शराब विक्रेता शेरु शहा करीम शहा की अपराधिक वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने शेरु शहा को एमपीडीए एक्ट के तहत स्थानबद्ध करने का प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी के पास प्रस्तुत किया था. पश्चात जिलाधीश आशीष येरेकर ने सभी कानूनी बातों की पडताल करने के साथ ही अपने व्यक्तिगत स्त्रोतों के जरिए जानकारी हासिल की और कुख्यात अवैध शराब विक्रेता रहनेवाले शेरु शहा को एक साल के लिए अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में स्थानबद्ध रखने का आदेश जारी किया. जिस पर अमल करते हुए अमरावती ग्रामीण पुलिस ने शेरु शहा की तत्काल खोजबीन करते हुए उक्त आदेश की तामील की और उसे 30 जुलाई को अमरावती के कारागार में स्थानबद्ध कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के मार्गदर्शन तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक किरण वानखडे के नेतृत्व में एपीआई सारंग बोबिलवार, पीएसआई विष्णुपंत राठोड, पोहेकां अमोल देशमुख तथा मोर्शी पुलिस स्टेशन के थानेदार पीआई सूरज बोंडे व नितिन देशमुख एवं पोहेकां योगेश सांभारे द्वारा की गई.





