* सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाए कदम
नई दिल्ली./दि.17- देश में वर्ष 2019 से 2021 की कालावधि में 13 लाख 13 हजार से अधिक महिला और युवतियां लापता हुई है. इसमें मध्यप्रदेश सबसे अव्वल है. पश्चात पश्चिम बंगाल का नंबर लगता है. महाराष्ट्र में भी यह प्रमाण सर्वाधिक है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत सप्ताह में इस बाबत आंकड़ेवारी प्रस्तुत की. एनसीआरबी ने यह जानकारी संकलित की है.
देश में युवतियां और महिलाएं बड़ी संख्या में लापता होने से लैंगिक अत्याचार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं. फौजदारी कानून (सुधारित) 2013 लागू किया गया है. इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार प्रकरण में दोषी को फांसी की सजा के साथ और कड़े दंडात्मक प्रावधान का समावेश है. कानून के मुताबिक बलात्कार प्रकरण में दो माह में जांच पूर्ण कर चार्जशीट दायर करना अनिवार्य है. चार्जशीट दायर होते ही दो माह में सुनवाई पूर्ण करना भी अनिवार्य है. सरकार की तरफ से इमरजंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टिम शुरु किया गया है. स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्थापन की सहायता के लिए तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल कर मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरु, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ ऐसे आठ शहरों में पहले चरण में सुरक्षित शहर प्रकल्प मंजूर किए गए हैं. आपत्तिजनक मैसेज बाबत शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से 20 सितंबर 2018 को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल शुरु किया गया है.
राज्यनिहाय आंकड़ेवारी
राज्य महिला युवती
मध्यप्रदेश 160180 38234
प.बंगाल 156905 36606
महाराष्ट्र 178400 13033
ओडिशा 70222 16649
छत्तीसगढ़ 49116 10817
केंद्रशासित प्रदेश
दिल्ली 61054 22919
जम्मू कश्मीर 8617 1148