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नई दिल्ली/दि.12- देश की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाये जानेवाले ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा कल 13 अगस्त से सोमवार 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत, इन तीन दिनों में देश में करीब 22 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा फहराने की योजना है. जिसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी है. साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को ध्यान में रखते हुए फ्लैग कोड यानी ध्वज संहिता में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के बाद अब दिन और रात, दोनों समय तिरंगा फहराया जा सकता है. पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराया जा सकता था. लेकिन अब निजी आस्थापनाओं और घरों पर 13 से 15 अगस्त के दौरान 24 घंटे तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है. हालांकि, घर पर तिरंगा फहराने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी हैं, वर्ना जाने-अनजाने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी हो सकता है. तिरंगा फहराने के नियम क्या हैं? किन बातों पर तिरंगे का अपमान माना जाएगा? केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के नियमों में क्या बदलाव किए हैं? ऐसे करीब 10 सवालों के जवाब इस खबर में पढे जा सकते है.

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