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वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी, रेमडेसिविर पर 7% की मिली छूट

ब्लैक फंगस की दवा पर अब टैक्स नहीं

नई दिल्ली/ दि. 12 – आज GST Council की 44वीं बैठक हुई. आज की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. आज की बैठक में कोरोना संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पर जीएसटी में कटौती की गई है. आज की बैठक में जो घोषणा की गई है वह 30 सितंबर 2021 तक के लिए है. आज की बैठक में रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया. ब्लैक फंगस की दवा Tocilizumab, Amphotericin B दवाइयों पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी की यही दर BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी. इसके अलावा कोविड टेस्टिंग किट, हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट्स पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. वर्तमान में एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर 28 फीसदी है. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन सामग्री पर छूट दी गई है, उस पर छूट कि अधिसूचना कल जारी की जाएगी. जीएसटी की यह दर 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी. उसी दिन जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक होगी. कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी को माफ करने की जोर-शोर से मांग हो रही थी, लेकिन काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 पर्सेंट की दर से जीएसटी जारी रहने का फैसला किया. वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चयन में कोई भेदभाव नहीं है. इसमें कोई राजनीति नहीं है. वैक्सीन पर 5% जीएसटी है. इसमें 75% खरीदारी केंद्र सरकार कर रही है. मुफ्त में वैक्सीन लगेगी तो जनता पर जीएसटी का कोई भार नहीं पड़ेगा.

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