नई दिल्ली/दि.३ – देशभर में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. वहिं मास्क का उपयोग नहीं करनेवालों के खिलाफ हजार रुपयों के आसपास जुर्माना वसूला जाएगा. हालांकि कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर यातायात पुलिस कर्मचारियों अथवा स्वास्थ्य टीमों की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करने के मामले सामने आ रहे है. जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है. केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अकेले साइकिल चलाते अथवा कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने को लेकर कोई भी गाईडलाईन जारी नहीं की गई है. लेकिन गु्रप में साइकिल अथवा जॉगिंग करते समय मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने बताया किया ड्रायविंग करते समय अथवा साइकिल चलाते समय मास्क पहनना सख्ती का है क्या इस सवाल का जवाब दिया है.