ट्रेन में सफर के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने की कोशिश करनेवालों पर होगी कार्रवाई
5 साल के लिए हो जाएगी जेल व जुर्माना
नई दिल्ली/दि.२६– कोरोना काल में ट्रेन से यात्रा करने वाले सावधान हो जाएं. भारतीय रेलवे ने एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सफर के दौरान कोरोना संक्रमण कराने वालों को पांच साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.
रेल विभाग के मुताबिक अगर यात्री जानबूझकर कोविड प्रोटोकॉल तोडऩे का दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत पांच साल की सजा और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है.
यदि यात्री ट्रेन में मास्क न पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, कोविड संक्रमण में यात्रा करें, सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने, गंदगी फैलाने पर सजा होगी और इसके साथ ही सजा का प्रावधान है. कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे पहले ही सिर्फ रिजर्व ट्रेनें चला रहा है. साथ ही ट्रेनों में पूरी तरह से हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. स्टेशन पर भी सिर्फ उन्हीं यात्रियों को आने की अनुमति है जिनके पास कन्फर्म टिकट है.