प्रयागराज/दि.२ – गाय को भी मनुष्य की तरह मूलभूत अधिकार दिया जाए और केंद्र सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ऐसे विचार अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यक्त किए. उत्तर प्रदेश के गोहत्या प्रतिबंधक कानून अंतर्गत गिरफ्तार किए गए जावेद नामक व्यक्ति की जमानत अर्जी पर न्या. शेखर यादव के समक्ष सुनवाई हुई. जावेद का जमानत आवेदन खारिज कर न्यायालय ने उपरोक्त मत बताये.
न्या. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में गायों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने वाले विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए. गायों को तकलीफ पहुंचाने वालों को कड़ा शासन करने हेतु कड़ा कानून किया जाना चाहिए. जब देश की संस्कृति और धर्म की हानि होने पर देश दुर्बल होता है. उत्तर प्रदेश के गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम नंदन सिंह ने न्यायालय के इस विचार का स्वागत किया. समाज में अनेक वर्षों से ऐसी मांग की जा रही थी. ऐसा भी सिंह ने कहा.