नई दिल्ली/दि.११- अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. गोस्वामी की न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है. इसीलिए उसको तलोजा जेल से रिहा किया गया. वहीं गोस्वामी के साथ मामले के अन्य दो आरोपियों की भी जमानत मंजूर की गई है. गोस्वामी को राहत नहीं देना यह मुंबई उच्च न्यायालय की गलती होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट की.
बता दें कि इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में अर्णब गोस्वामी को हिरासत में लिया गया था. नाईक ने आत्महत्या करने से पहले लिखे सुसाईड नोट में गोस्वामी का नाम था. इसीलिए रायगड पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था. इसके बाद गोस्वामी ने जमानत के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थीं. लेकिन उसे राहत नहीं मिली. इसीलिए अर्णब गोस्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की. आज इस मामले में सुबह साढे दस बजे सुनवाई ली गई. न्यायालय में वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने अर्णब का पक्ष रखा.