नई दिल्ली/दि.२२– लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा तेज है. तमाम राज्य सरकारें कानून बनाए जाने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी हैं तो कुछ प्रदेशों में मसौदा तैयार किया जाना शुरू हो गया है. लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कहने वाले प्रदेशों में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आता है. हरियाणा , मध्य प्रदेश , कर्नाटक और गुजरात भी लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने वाले हैं. इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवौसीने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया है. एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, अगर ऐसा है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाए. इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है. कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढऩा चाहिए. इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी पर युवाओं का बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप लगाया.
बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं. राज्य सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने पर गंभीर है. राज्य के गृह विभाग ने लव जेहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार भी कर लिया है. संभावना जताई जा रही है, अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल’ नाम दिया जा रहा है. इन मामलों में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाने की तैयारी है.