नई दिल्ली /दि.15– पालतू कुत्तों के हमले में लोगों की जान जाने की बढती घटनाओं को देखते हुए पिटबुल टेरियर, अमरिकन बुलडॉग व रॉड विलर जैसी कुत्तों की 23 हिंसक जातियों की विक्री व प्रजनन करने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिये है.
* विशेषज्ञ समिति ने की थी रिफारिश
श्वानदंश की वजह से होने वाली मौतों की संख्या बढने के चलते कुछ प्रजातियों के कुत्ते पालने तथा अन्य कारणों के लिए उन्हें संभालने पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग नागरिक संगठनों के साथ-साथ प्राणी कल्याण संगठनों द्वारा की गई थी.
– केंद्र के पशु संवर्धन एवं दुग्ध विकास विभाग ने पशु संवर्धन आयुक्त की अध्यक्षता के तहत सभी संबंधित कुत्तों का समावेश रहने वाली समिति स्थापित की थी.
– इस समिति ने कुत्तों की 23 प्रजातियां (मिश्र व संकरित प्रजातियों सहित) को हिंसक रहने के चलते इंसानों के लिए खतरनाक बताया था.
– इसके बाद पशु संवर्धन विभाग के सहसचिव ओ. पी. चौधरी ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के नाम विगत 12 मार्च को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिये.
* कुत्तों की इन जातियों पर पाबंदी
पिटबुल टेरियर, टोसा इनू, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासिलिरो, डॉगो अर्जेटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबोल कांगल, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, कॉकेशियन शेफर्ड डॉग, साउथ रशियन शेफर्ड डॉग, टोर्नजक, सारप्लानिनैक, जपानी टोसा, अकिता, मास्टिफ, टेरियर, र्होडेशियन रिजबैक, वूल्फ डॉग्ज, कैनारिओ, अकबाश डॉग, मॉस्को गार्ड डॉग, केन कॉर्सो, बैनडॉग.
* पहले से पाले गये कुत्तों का क्या करें
इन प्रजातियों के पहले से पाले गये कुत्तों का निर्बिजीकरण करते हुए उनकी अगली पैदावार को रोकने का निर्देश जारी हुआ है.
* केंद्र सरकार के निर्देशानुसार…
– पालने अथवा अन्य किसी भी उद्देश्य से इन सभी मिश्र एवं संकरित प्रजाती के कुत्तों की आयात पैदावार व विक्री पर प्रतिबंध लगाया जाये.
– प्रतिबंधित प्रजातियों वाले कुत्तों की विक्री व पैदावार हेतु लाईसेंस न दिये जाये, ऐसा निर्देश स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं व राज्यों को पशु संवर्धन विभाग की ओर से जारी हो.
-सरकार ने प्राणी विषयक क्रूरता प्रतिबंधक (श्वान पैदावार व विपणन) नियम 2017 तथा प्राणि विषयक क्रूरता प्रतिबंधक (पालतू प्राणियों की दुकानें) नियम 2018 प्रकाशित किया है.