स्कूल कैंटिन, ५० मीटर क्षेत्र में जंकफूड बिक्री पर पाबंदी
फास्टफूड के विज्ञापन पर भी होगा प्रतिबंध
नई दिल्ली/दि.९ – भारतीय अन्न सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (Grain Safety Standards Authority India) ने स्कूल कैंटिन तथा स्कूल प्रांगण से लगभग ५० मीटर क्षेत्र में जंक फूड बिक्री तथा उनकी विज्ञापनों पर पाबंदी लागू की है. छात्रों को सुरक्षित व पौष्टिक आहार प्राप्त होेने की दृष्टि से प्रोत्साहन मिले इस हेतू से यह कदम उठाये गए है. एफएसएसआई ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि छात्रों को सुरक्षित अन्न व पौष्टिक आहार अधिनियम २०२० लागू किया गया है. इस नियम का कडाई से पालन किया जाना चाहिए. सभी जंक फूड उत्पादक, स्कूल व्यवस्थापन व अन्य संबंधितों को इसकी जानकारी दी जाएगी. पश्चात सभी राज्यों के शिक्षाधिकारी तथा शालेय शिक्षण विभागों को संबंधित स्कूल के छात्रों को सुरक्षित व संतुलित तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध करा देने के निर्देश दिये जाएंगे. नियमानुसार जिस आहार में अधिक शक्कर, नमक का इस्तेमाल किया गया हो ऐसा आहार या खाद्यपदार्थ स्कूल की कैंटिग, छात्रावास तथा स्कूल प्रांगण से ५० मीटर क्षेत्र में बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और वैेसे खाद्यपदार्थों की विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.