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अपराधियों का रिकॉर्ड रखने की अनुमति वाला बिल पेश, एक क्लिक पर होगी पूरी कुंडली

नई दिल्ली./ दि.29 – केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ‘दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022’पेश किया. इसमें किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार और दोषसिद्ध अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव है. विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा, 102 साल पुराने अधिनियम में सिर्फ फिंगर प्रिंट और फुट प्रिंट लेने की अनुमति है. संशोधन से जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी. वहीं, विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह अनुच्छेछ 20 और 21 का उल्लंघन है. आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, अगर ऐसे खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो मेरा डीएनए जांचा जाएगा. इसका क्या मतलब है? कांगे्रस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, देश की शीर्ष अदालत ने निजता के अधिकार की बात कही थी, यह उसका उल्लंघन है. बसपा के रीतेश पांडेय ने कहा, सरकार लोगों को डरा कर रखना चाहती है.नागरिकों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है.

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