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सीए परीक्षा तय तिथि पर ही होगी

सर्वोच्च न्यायालय में दायर हुई याचिका की खारिज

नई दिल्ली/ दि. 30– लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर सीए परीक्षा की तिथि बदलने की मांग करनेवाली याचिका सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी. परीक्षा के लिए अब तक काफी तैयारी पूर्ण हो चुकी है. इसमें बदलाव करने पर अनेक विद्यार्थियों पर अन्याय होगा, ऐसा भी न्यायालय ने कहा है.

लोकसभा के लिए तीसरे और चौथे चरण का मतदान 7 मई और 13 मई को होनेवाला है. इस कारण 8 और 14 मई को होनेवाली सीए परीक्षा अन्य तिथि को लेने बाबत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. कर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ के सामने सोमवार को हुई सुनवाई के समय चंद्रचूड ने कहा कि सीए परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन किया है. देश के 591 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है. मतदान के दिन कोई भी परीक्षा नहीं है. परीक्षा के लिए तैयारी पूर्ण हो गई है. अब परीक्षा स्थगित की गई अथवा तिथि बदली गई तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा. इसके पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय में भी सीए परीक्षा स्थगित करने से इंकार कर दिया था.

* नीट- पीजी- इंटर्नशीप कटऑफ नहीं बढेगा
आगामी 23 जून को आयोजित की गई नीट-पीजी परीक्षा के लिए इंटर्नशील कट-ऑफ बढाने से सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इंकार कर दिया. सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारडीवाला तथा न्या. मनोज मिश्रा की खंडपीठ के सामने इस बाबत सुनवाई हुई. कटऑफ बढाने का मुद्दा धोरणात्मक है. इस बाबत की मांग पर विचार करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया.

 

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