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15 मार्च तक वन रैंक-वन पेंशन का बकाया भुगतान करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अंतिम मोहलत दी

नई दिल्ली दि. 10सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक-वन पेंशन योजना के तहत बकाया राशि देने की मांग कर रहे पूर्व सैन्यकर्मियों को राहत दी है. देश के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने केन्द्र को 15 मार्च तक बकाया भुगतान का निर्देश दिया है. इंडियन एक्स सर्विसमेन मुवमेंट समेत कई अन्य संगठनों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है.
याचिकाकर्ताओं के वकील हुजेफा अहमदी ने सोमवार को कहा, देशभर में 4 लाख कर्मचारी भुगतान का इंतजार करते हुए जान गंवा चुके है. केन्द्र को 1 जुलाई 2019 तक भुगतान करना था. पिछले साल 15 सितंबर को कोर्ट ने तीन महिने की मोहलत दी थी. इसके बावजूद स्थिति जस की तस है. इस पर सीजेआई ने चिंता जताते हुए कहा कि यह केस 2019 से लंबित है. इसके जवाब में केन्द्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि वे इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहे है. केन्द्र के पास 25 लाख पेंशन भोगियों की लिस्ट थी. फाइल रक्षा मंत्रालय में अंतिम समीक्षा के लिए गई है इसलिए कुछ मोहलत दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने हर हाल में 15 मार्च तक बकाया भुगतान का निर्देश देते हुए कहा, यह अंतिम अतिरिक्त मोहलत है.

 

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