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केंद्र का राज्यों को दिए निर्देश

लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाएं पाबंदी

नई दिल्ली/दि.२२- देश में कोरोना वायरस (Corona virus) के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने अनलॉक लागू कर दिया है, लेकिन कुछ राज्य में अब भी लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. इन परिस्थियों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में और लोगों के आने-जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो इस बाबत पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की है.
शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है. ‘अनलॉक-3’ (Unlock -3) के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन (Interstate traffic) में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है. इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है.
उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक-3’ (Unlock -3) के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट (E-permit) की जरूरत नहीं होगी. गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय (home Ministry) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं.
गृह मंत्रालय ने इस पत्र में लिखा है कि ऐसी शिकायतें देश के कई हिस्सों से आ रही थीं कि जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाने दिया जा रहा है. इसके अलावा इससे संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको भी संबंधित राज्य या स्थानीय प्रशासन पास नहीं जारी कर रहे हैं.

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