हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर नहीं लगवाया तो कटेगा चालान
नई दिल्ली/दि.२८ – दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि राजधानी के लोग इसे आसानी से हासिल कर सकें. परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार, अब कार के मालिक ऑनलाइन ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए कार रखने वालों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जिसमें उन्हें डीटेल्स फिल करके सबमिट करनी होगी. इसके बाद उनका इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
राज्य सरकार के इस फैसले बाद पहले जहां रोजाना 200-250 नंबर प्लेट की बुकिंग होती थी, अब यह आंकड़ा बढ़कर 3,000 तक पहुंच गया है. बता दें कि दिल्ली में 2012 से पहले रजिस्टर्ड हुई करीब 40 लाख कार हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं. फ्यूल स्टिकर्स वाली गाडिय़ों की संख्या करीब साढ़े तीन लाख है. वाहन निर्माता कंपनियों को नंबर प्लेट पर अब तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाना होगा. कौन सा ईंधन गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए कलर कोडिंग करनी होगी. पुराने वाहन निर्माता कंपनी की तरफ से दिए गए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को कंपनी के डीलर्स भी लगा सकते हैं. इन नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं, क्योंकि क्रोमियम बेस्ड होती हैं. वहीं एक अक्टूबर से कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर्स पर भी ऐक्शन लिया जाएगा.