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अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव

नियमों में किए जा सकते हैं फेरबदल

नई दिल्ली/दि.१२– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नागरिकों के लिए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) विदेश में रहने के दौरान ही समाप्त हो गई है, आईडीपी जारी किए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में विचार कर रही हैं. इसके लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए सरकार ने सुझाव आमंत्रित किए हैं. सुझावों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर मंत्रालय के पास भेजा जा सकता है जिसके बाद जल्द ही नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है

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