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२१ सितंबर से सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति

  • 100 लोगों की उपस्थिति रहेगी अनिवार्य

  • अनलॉक ४ का आरंभ होगा १ सितंबर से

  • केंद्रीय गृहमंत्रालय ने किए नए दिशा निर्देश

नई दिल्ली/दि.२९– कोरोना महामारी (Corona epidemic) के बीच अनलॉक (Unlock) प्रक्रिया जारी है. शनिवार को अनलॉक 4 (Unlock-4) के लिए केंद्रीय गृह मंत्रलाय (Home Ministry) ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं (Metro Services) चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए यह दिशा-निर्देश 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू होंगे.
7 सितंबर से गाइडलाइंस के साथ मेट्रो सेवाओं को दोबारा चालू करने की मंजूरी मिली है. 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल ,मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी. 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की इजाजत मिली है. 21 सितंबर से कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे. लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे. टेक्निकल और प्रोफेशन प्रोग्राम जिनमें लैब या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता वाले पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के छात्रों के लिए 21 सितंबर से उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे.

  • यह रहेंगे बंद

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी.

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