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सप्ताह में चार वर्किंग डे को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं

1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे चार लेबर कोड

  • लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने साफ की स्थिति

नई दिल्ली/दि.२४ – लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने लोकसभा में सप्ताह में चार वकिर्ंग डे को लेकर सरकार की स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सप्ताह में चार वकिर्ंग डे और एक सप्ताह में 40 काम के घंटे को लेकर फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है. अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव लाने का विचार नहीं है.
संतोष गंगवार ने कहा कि काम के घंटे, काम के दिन, छुट्टी को लेकर फैसला सेंट्रल पे कमिशन की तरफ से लिया जाता है. चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक नागरिक प्रशासनिक कार्यालय के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच दिन और रोजाना आधार पर साढ़े आठ घंटे काम करना जरूरी है. सातवें सेंट्रल पे कमिशन ने भी अपने सुझाव में कहा कि इस नियम को फिलहाल जारी रखा जा सकता है. श्रम कानूनों में सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार कोड्स में समाहित किया है और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में है. नया लेबर कोड 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जा सकता है.
मोदी सरकार ने चार लेबर कोड को लाया है. इन कोड्स को लागू करने से देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों-अधिनियमों का नया दौर शुरू होगा. मसौदे को अंतिम रूप मिलने से कर्मचारियों हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिनों की छुट्टी का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण एवं कल्याण के लिए एक इंटरनेट-पोर्टल तैयार कर रहा है. अधिकारियों के अनुसार यह पोर्टल जून तक तैयार हो सकता है. इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उनके लिए अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं. श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा था कि नए नियम आने वाले सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा. श्रम मंत्रालय ने चारों कोड्स को 1 अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई है.
नए लेबर कोड की खास बातें

  •  अगर कर्मचारी किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा या फिर सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो फिर उसे ओवरटाइम का मेहनताना सामान्य सैलरी से दोगुना मिलेगा.
  •  नए लेबर कोड के ड्राफ्ट में कर्मचारियों के वकिर्ंग आवर्स को दिन में 12 घंटे तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे पहले यह अवधि 9 घंटे की थी और इसमें एक घंटे का रेस्ट भी शामिल था.
  •  ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वकिर्ंग कंडीशंस के नाम से तैयार कोड में सरकार ने कंपनियों को एक दिन में 12 घंटे तक वकिर्ंग आवर्स रखने की छूट देने की बात कही है.
  •  यही नहीं ओवरटाइम के कैलकुलेशन को लेकर भी नियम तय किया गया है. अगर कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक काम करता है तो फिर उसे पूरे 30 मिनट के तौर पर काउंट किया जाएगा.

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