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दर्डा पिता-पुत्र को मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली/दि.29 – छत्तीसगढ में कोयला खदान वितरण में हुई जालसाजी के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 4 साल की सजा सुनाए गए पूर्व सांसद विजय दर्डा व उनके बेटे देवेंद्र दर्डा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत देना मंजूर किया है.
बता दें कि, कुछ दिन पूर्व ही सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद विजय दर्डा सहित देवेंद्र दर्डा व जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड के संचालक मनोज जयस्वाल को चार-चार वर्ष तथा तत्कालीन कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, के. एस. कोफ्रा तथा के. सी. समारिया इन अधिकारियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौति देने वाली याचिका विजय दर्डा द्बारा उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दर्डा पिता-पुत्र को अंतरिम जमानत देना मंजूर किया.