मतदान समाप्त होने के बाद 48 घंटे में प्रतिशत घोषित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 17 को सुनवाई
नई दिल्ली/दि.14– लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत अगले 48 घंटे में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. इस याचिका पर 17 मई को सुनवाई की जाएगी.
यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने दायर की है. एडीआर की आरे से उपस्थित वकील प्रशांत भूषण ने याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया. जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगली 17 सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 2019 में एडीआर द्वारा दायर की अपनी जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दाखिल करते हुए प्रत्येक चरण की मतदान प्रक्रिया निपटने के बाद 48 घंटों में मतदान के निश्चित आंकडे घोषित करने संबंध में आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इसबार के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की मतदान आंकडे मतदान होने के बाद 11 दिनों में जारी किए गए तथा दूसरे चरण के मतदान के आंकडे मतदान होने के बाद 4 दिनों के बाद जारी किए गए. विपक्षी दलों ने आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत घोषित करने में देरी पर आपत्ति जताई है और संदेह व्यक्त किया है.
* ईवीएम-वीवीपैट के निर्णय पर पुनर्विचार की याचिका
पुनः बैलेट पेपर द्वारा मतदान प्रक्रिया शुरु करने और ईवीएम द्वारा किया गया मतदान और वीवीपैट में पडे वोटों की जांच करने के निर्देश देने की मांग खारिज करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को इसकी मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि, याचिका में कहा गया है कि उस फैसले में त्रुटि है और उस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. प्रत्येक मतदान केंद्र के वीवीपैट की पर्चियों की ईवीएम के मतदान के आंकडे के साथ जांच करने की मांग के कारण नतीजे घोषित होने विलंब होगा, ऐसा कोर्ट ने कहा था, परंतु इस जांच में केवल 5 से 6 घंटे लगेंगे, ऐसा याचिकाकर्ता का युक्तिवाद है. कोर्ट ने अपने फैसले में मतदान प्रक्रिया के लिए उपयोग में आने वाली मशीनें सुरक्षित होने की बात स्पष्ट करते हुए ईवीएम से छेडछाड की जा सकती है, इस दावे को भी खारिज किया था.