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मलिक को बर्खास्त करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

पहले मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को उठाए- कोर्ट

नई दिल्ली/दि. २४– सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्डरिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याणमंत्री नवाब मलिक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि इस मांग से संबंधित याचिका को तभी सुनवाई के लिए सूचीबध्द करेंगे. जब इस मामले को पहले मुख्य न्यायधीश के सामने पेश किया जाएगा. इन दोनों नेताओं को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उपाध्याय की ओर से गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला उठाया गया और जल्द सुनवाई की मांग की गई. इस पर जस्टिस सीटी रविकुमार की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आपने मामले को रजिस्ट्रार के सामने उठाया जाए और अगर उल्लेख नहीं किया गया है तो हमारे सामने उल्लेख करे. आप पहले मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को उठाए. इसके बाद से हम सुनवाई करेंगे.

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