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घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को सरकार से मिली राहत

अब महीने में 15 दिन तक तय कर सकेंगी किराया

नई दिल्ली/दि. 18 – देश में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को घरेलू एयरलाइन कंपनियों के लिए यात्री क्षमता को 72.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महीने में केवल 15 दिनों के लिए इसे लागू करके किराया बैंड नियम को बदल दिया है, जो प्रभावी रूप से फ्लाइट टिकटों की कीमत में वृद्धि कर सकता है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अगर मौजूदा तारीख 20 सितंबर है तो किराया बैंड 4 अक्टूबर तक लागू रहेगा, इसलिए अगर आप 20 सितंबर को 4 अक्टूबर से आगे की तारीख के लिए फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो किराया बैंड लागू नहीं रहेगा. इसी तरह अगर बुकिंग 21 सितंबर को की जाती है तो फेयर बैंड सिर्फ 15 दिन यानी 5 अक्टूबर तक ही लागू रहेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साल 2020 में हवाई किराए की अपर और लोअर लिमिट तय की थी, जब घरेलू उड़ानों ने लॉकडाउन के दौरान निलंबित होने के बाद सीमित तरीके से परिचालन फिर से शुरू किया. इस अभ्यास का उद्देश्य हवाई यातायात को बढ़ावा देना था, क्योंकि एविएशन महामारी से प्रेरित लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था. हाल ही में मंत्रालय ने लिमिट को संशोधित किया है और अपर और लोअर लिमिट दोनों में वृद्धि की है. आपातकालीन हवाई यात्रा पर सब्सिडी जारी रहेगी, क्योंकि ये सीमा 15 दिन पहले बुक किए जाने वाले टिकटों पर लागू होगी. लेकिन अगर टिकट एक महीने से पहले बुक किए जाते हैं, जो ज्यादातर पहले से तय यात्राओं के मामले में होता है तो कोई प्राइस लिमिट नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि एयरलाइंस अपना किराया चार्ट तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. पिछले साल मई 2020 में सरकार ने कोविड के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू एयरलाइंस की क्षमता में 33 फीसदी की कटौती की थी. बाद में सरकार ने धीरे-धीरे क्षमता को बढ़ाकर 45 फीसदी किया और अब ये 85 फीसदी तक पहुंच गया है.

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