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बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 3 महीने के लिए निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस

कर्नाटक सरकार का निर्णय

नई दिल्ली/दि.२०- कर्नाटक सरकार ने दो पहिया वाहन चालकों और उस पर सवार होने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब मोटरसाइकिल पर बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने वाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन माह तक निलंबित हो जाएगा.
नए निर्देशों के अनुसार, दोपहिया वाहनों पर सवार होने वाले चार वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह तक निलंबित करने का निर्णय लिया है. इस आशय का निर्देश राज्य परिवहन विभाग ने जारी कर दिया है. यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है.

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