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10 करोड का व्यापार करने वालों को ई-इन्वाइस बंधनकारक

1 अक्तूबर से लागू होगा

* 20 करोड के लेन-देन करने वालों के लिए सख्ती
* केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स व सीमा शुल्क मंडल ने जारी की अधिसूचना
नई दिल्ली/ दि.3 – वस्तु व सेवा कर के तहत पंजीकृत 10 करोड या उससे अधिक लेन-देन करने वाले व्यवसायिकों को 1 अक्तूबर 2022 से बी- 2 बी लेन-देन के लिए ई-इन्वाइस जनरेट करना पडेगा. फिलहाल 20 करोड रुपए या उससे अधिक लेन-देन करने वाले व्यवसायिकों को बी-2 बी लेन-देन के लिए ई-इन्वाइस जनरेट करना पडता है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष-अ सीमा शुल्क मंडल ने ई-इन्वाइस के लिए लेन-देन की मर्यादा घटाकर 10 करोड रुपए करने की अधिसूचना जारी की है. जीएसटी कानून के अंतर्गत 1 अक्तूबर 2020 से बिजिनेस टू बिजिनेस लेन-देन के लिए ई-इन्वाइसिंग सख्ती से लागू किया था. शुरुआत में 500 करोड रुपए से अधिक लेन-देन करने वाले कंपनी को ऐसा करना पडता था. 1 जनवरी 2021 से उसमें 100 करोड या उससे अधिक लेन-देन करने वाले कंपनी के लिए लागू किया. इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड और 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड रुपए लेन-देन करने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य था. आगामी काल में ई-इन्वाइस जनरेशन क लिए लेन-देन की मर्यादा घटाकर 5 करोड रुपए करने की योजना है.
जीएसटी में हुई वृध्दि
जीएसटी नहीं भरने के लिए विभिन्न तरह के रास्तों का उपयोग किया जाता था. जीएसटी भरने के तरीके में कुछ सुधार करने के बाद इस बार जुलाई महिने में जीएसटी संकलन पहली बार डेढ लाख करोड रुपए हुआ है.

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