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संरक्षित वनों में इको सेंसेटिव जोन रहना अनिवार्य

पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली/दि.4- पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि, देश के सभी संरक्षित वनों और राष्ट्रीय अभयारण्यों में कम से कम एक किलोमीटर इको सेंसेटिव जोन अनिवार्य रूप से होना चाहिए.
जस्टीस एल नागेश्वर राव की पीठ ने टीएनजी थिरूमलपद मामले में दायर अर्जियों पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्यों में संरक्षित वनों में इको सेंसेटिव जोन (ईसीजेड) में स्थित स्थायी ढांचों पर रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा, संरक्षित वनों के इको सेंसेटिव जोन में किसी भी स्थायी ढांचे के निर्माण की अनुमति न दी जाए. राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर भी खनन अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

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