* महारेरा ने दुसरी बार जारी की शोकॉज नोटीस
मुंबई दि.6 – राज्य के 16 हजार बिल्डर्स को महारेरा द्बारा दूसरी बार शोकॉज नोटीस जारी करने के साथ ही अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है. जिस पर कोई समाधानकारक जवाब नहीं देने वाले बिल्डर्स पर 15 दिन बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, महारेरा ने ग्राहकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले 19 हजार 500 प्रकल्पों को जनवरी माह के दौरान पहली बार शोकॉज नोटीस जारी की थी. जिस पर कोई प्रतिसाद नहीं देने वाले 16 हजार बिल्डरों के नाम महारेरा ने दूसरी बार नोटीस जारी की है और अगले 15 दिनों में रेरा कानून की पूर्ति नहीं करने पर कठोर आर्थिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है. ऐसे में ग्राहकों को अपने प्रकल्प से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले सभी दस्तावेज महारेरा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रवर्तकों के लिए महारेरा की ओर से यह आखरी मौका है. महारेरा द्बारा जारी की गई शोकॉज नोटीस में कहा गया है कि, 15 दिन में जानकारी की पूर्तता नहीं करने वाले प्रवर्तकों पर महारेरा द्बारा कार्रवाई की जाएगी. जिसके खतरे, खर्च व परिणाम की जबाबदारी संबंधित प्रकल्पों के प्रवर्तकों पर रहेगी. ऐसे में नोटीस प्राप्त करने वाले राज्य के 16 हजार भवन निर्माण व्यवसायियों ने अच्छा खासा हडकंप व्याप्त है.
उल्लेखनीय है कि, रेरा कानून के तहत ग्राहक ने जिस प्रकल्प में निवेश किया है, उस प्रकल्प की पूरी जानकारी समय-समय पर सहज तरीके से ग्राहक को उपलब्ध होना आवश्यक है. ऐसे में प्रत्येक प्रवर्तक को अपने प्रकल्प की जानकारी विविध प्रपत्रों में महारेरा की वेबसाइट पर तय समयावधि के भीतर अपडेट करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वाले प्रवर्तकों के ई-मेल पर महारेरा की ओर से नोटीस जारी की गई है. जिस पर संबंधित प्रवर्तकों को समाधानकारक स्पष्टीकरण व विविध प्रपत्रों में जानकारी अगले 15 दिन के भीतर महारेरा की वेबसाइट पर अपडेट करना जरुरी है. अन्यथा नोटीस को प्रतिसाद नहीं देने वाले प्रवर्तकों पर महारेरा की ओर से कठोर आर्थिक कार्रवाई की जाएगी.