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चुनावी बाँड की विस्तृत रिपोर्ट देने 30 जून तक दें अवधि

स्टेट बैंक की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका

नई दिल्ली/दि. 5– चुनावी बाँड की रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास प्रस्तुत करने के लिए दी गई 6 मार्च की अवधि 30 जून तक बढाकर देने संबंधी याचिका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है. कागजपत्र के 44 हजार से अधिक के गठ्ठे रहने से जांच में समय लगने की बात बैंक ने कही है. यह अनुरोध मंजूर होने पर बाँड रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद ही सार्वजनिक हो सकेगी.
केंद्र सरकार की चुनावी बाँड योजना न्यायालय ने 15 फरवरी को घटनाबाह्य ठहराकर रद्द की थी. उस समय दिए गए आदेश में 6 मार्च तक एसबीआई ने 12 अप्रैल 2019 के बाद वितरित हुई बाँड रिपोर्ट चुनाव आयोग को देने और आयोग यह रिपोर्ट 13 मार्च के पूर्व वेबसाईट पर घोषित करे, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया था. प्रत्येक चुनावी बाँड खरीदी करने की तिथी, खरीददार का नाम और चंदा स्वरुप में यह बाँड किसे दिया गया आदि सभी रिपोर्ट देने के आदेश भी न्यायालय ने दिए थे. इस निमित्त स्टेट बैंक ने कहा है कि, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 की अवधि में 22 हजार 217 चुनावी बाँड निकाले गए है. विड्रॉल किए बाँड प्राधिकृत शाखा द्वारा बंद लिफाफे में बैंक के मुख्यालय में जमा है. यह जानकारी दो स्थानो पर रहने से बाँड के 44 हजार 434 गठ्ठे है. इसकी जांच, संकलन और तुलना करना आवश्यक है. इस कारण तीन सप्ताह की अवधि कम रहने की बात बैंक ने कही है.

* घटनाक्रम
– 2017 : वित्तिय बजट में चुनावी बाँड योजना की घोषणा.
– 2 जनवरी 2018 : केंद्र की तरफ से योजना की अधिसूचना जारी.
– 16 अक्तूबर 2023 : योजना को चुनौति देनेवाली याचिका 5 सदस्यीय बेंच के पास.
– 31 अक्तूबर 2023 : सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड की बेंच के समक्ष नियमित सुनवाई.
– 2 नवंबर 2023 : सुनवाई पूर्ण. फैसला सुरक्षित रखा.
– 15 फरवरी 2024 : बेंच की तरफ से चुनावी बाँड योजना रद्द.

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