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सरकार ने बढायी आयकर से संबंधित विविध डेडलाइन

कर्मचारियों का कोरोना उपचार होगा कर मुक्त

नई दिल्ली/दि.26 – सरकार ने इनकम टैक्स से जुडी विभिन्न डेडलाइन बढी दी है. साथ ही कर्मचारी के कोविड-19 इलाज में नियोक्ता व्दारा अदा की गई राशि को आयकर से छूट दी है. यदि किसी कर्मचारी की कोविड-19 संक्रमण से मौत बाद उसके परिजन को नियोक्ता से अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) मिली है तो वह भी आयकर से मुक्त होगी. आयकर विभाग की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. इसके मुताबिक, टैक्स-विवाद सुलझाने के लिए लागू की गई विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भुगतान की अंतिम तारीख दो माह बढाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गई है. करदाता ब्याज के साथ 31 अक्टूबर 2021 तक भुगतान कर सकेंगे. पैन-आधार लिंक की अंतिम तारीख भी तीन माह बढाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है. नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों को दिया जाने वाले टीडीएस सर्टिफिकेट (फॉर्म 16) की अंतिम तारीख भी 15 जुलाई से बढाकर 31 जुलाई की गई है.

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