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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी एसबीसीसी की रिपोर्ट

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मामला

नई दिल्ली/दि.9 – महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मामले पर राज्य पिछडा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) द्बारा तैयार अंतरिम रिपोर्ट महाविकास आघाडी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी. ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इस रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा.
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने बीती 17 जनवरी को निर्देश दिया था कि, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी का डेटा एसबीसीसी के पास जमा करें ताकि आयोग इसकी जांच कर सके और स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी प्रस्तुति के लिए सिफारिशें दे सके. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई टाल दी गई. अगली तारीख भी तय नहीं की गई है. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के वकील के मुताबिक मामले में संभवत: इसी सप्ताह फैसला सुनाया जा सकता है.

ओबीसी डेटा को लेकर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र : सुले

राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने संसद में मंगलवार को कहा कि, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी का इम्पीरिकल डेटा मुहैया कराने की मांग यह कहत हुए पूरी करने से इनकार किया था कि, इसमें कई त्रुटियां है. भारत के महापंजीयक, जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय द्बारा दिए गए डेटा की जांच के बाद स्थायी समिति कहती है कि, 98.87 प्रतिशत डेटा त्रुटिमुक्त है. सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि महाराष्ट्र के 56 हजार और देशभर के 9 लाख लोग इस आरक्षण से वंचित हैं, जो चुनाव लडना चाहते हैं.

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