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घर की देखभाल शुल्क पर जीएसटी

न्यायालय का निर्णय; साढ़े सात हजार से अधिक रकम पर लागू

चेन्नई/दि.१४ – सहकारी निवासी सोसाइटी की सदनिका या बंगले के मालिकों को अब मेंटनेन्स शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा. चेन्नई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस संदर्भ में एक निर्णय दिया है. प्रति माह 7500 रुपए या उससे अधिक मेंटनेन्स शुल्क होने पर मालिकों को संपूर्ण शुल्क पर जीएसटी देना पड़ेगा.
न्या. टी.एस. शिवगनम और न्या. सतीकुमार सुकुमार कुरुप ने चेन्नई उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने इससे पूर्व दिया गया आदेश रद्द किया. न्यायालय ने कहा कि हर माह 7500 रुपए मेंटनेन्स शुल्क लिये जाने पर संपूर्ण मेंटनेन्स शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए. केंद्र के परिपत्रक के अनुसार संपूर्ण रकम पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा है.
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उच्च न्यायालय व्दारा दिए गए निर्णयानुसार मेंटनेन्स शुल्क 7500 रुपए से अधिक होने पर संपूर्ण शुल्क पर जीएसटी देना पड़ेगा. जिसके चलते हर माह मेंटनेन्स की रकम भी बढ़ने वाली है.

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