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रेमडेसिविर सहित कोरोना राहत सामग्री के आयात पर अब नहीं लगेगा जीएसटी
निर्मला सीतारमण ने की घोषणा
नई दिल्ली/दि. 3 – रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection), कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) सहित विदेश से आने वाले चिकित्सीय सामग्रियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यह जानकारी दी. आयात पर जीएसटी में छूट दी गयी वस्तुओं की सूची जारी की गयी है. इन सामग्रियों पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर सेस पर पहले से छूट दी गयी है. बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है. ऐसे में विदेशों से काफी मात्रा में चिकित्सा उपकरणों का भारत आयात कर रहा है.
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इन चीजों पर जीएसटी में छूट
- रेमडेसिविर एक्टिव फार्माश्यूटिकल इनग्रेडिएंट
- बेटा साइक्लोडेक्ट्रीन (रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्माण में इस्तेमाल होता है)
- रेमडेसिविर इंजेक्शन
- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्लो मीटर के साथ, रेगुलेटर, कनेक्टर
- मेडिकल ऑक्सीजन
- वैक्यूम प्रेशर स्वींग एब्जोरप्शन
- ऑक्सीजन प्लांट
- ऑक्सीजन कैनिस्टर
- ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम
- ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक
- आईएसओ कंटेनर (ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए)
- ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट
- ऑक्सीजन सिलिंडर और क्रायोजेनिक टैंक
- ऑक्सीजन और कोविड के लिए जरूरी दवाओं के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ वैसे कोई भी डिवायस जिससे ऑक्सीजन बनता हो
- वेंटिलेटर और उससे जुड़ी कोई भी सामग्री
- हाई फ्लो नसल कैनुला
- कोरोना वैक्सीन, आदि