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चुनाव आयोग की नियुक्ति को चुनौति देने वाली याचिका पर 14 को सुनवाई

नई दिल्ली/दि.17– 2023 के कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के विरोध में दाखिल की गई याचिका पर 14 मई को सुनवाई लेने का सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय लिया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्वल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश दिया.
प्रशांत भूषण ने इस प्रकरण में तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध न्यायालय से किया था. भूषण ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉम नामक स्वयंसेवी संस्था की तरफ से न्यायालय में युक्तिवाद किया. उन्होंने कहा कि, इस याचिका की सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये. इसके पूर्व 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय मेें इस याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई लेने निश्चित किया था. घटनपीट के 2023 के निर्णय के मुताबिक प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और भारत के सरन्यायाधीश की समिति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना अथवा 2023 के कानून में निश्चित कर दी पद्धति के मुताबिक यह नियुक्ति करना ऐसे दो सवालों का सर्वोच्च न्यायालय को विचार करना पडेगा.

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