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वाट्स एप की पॉलिसी से दिक्कत है तो दूसरा एप ज्वॉइन कर लें : कोर्ट

नई दिल्ली ./दि.19 – वाट्स एप की नई ‘निजता नीति’ (प्राइवेसी पॉलिसी) को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘आपको अगर वाट्स एप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से दिक्कत है तो उसे बिल्कुल स्वीकार मत किजिए. ये निजी एप है. इसे आप छोड सकते हैं. दूसरा एप ज्वॉइन कर लीजिए.’
जस्टिस संजीव सचदेवा ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘वाट्स एप की पॉलिसी अनिवार्य नहीं, ‘स्वैच्छिक’ है. उसे स्वीकार करना, न करना यूजर्स के हाथ में है. सभी तरह के एप यूजर्स से तरह-तरह की अनुमतियों लेते है. आप इनके बारे में पढ लेंगे तो भौंचक्के रह जाएंगे. यहां तक कि गूगल मैप भी यूजर्स की तमाम जानकारियां (डेटा) अपने पास सुरक्षित रखता है. सभी प्लेटफार्म्स ऐसा करते हैं इसलिए मैं आपकी परेशानी समझ नहीं पा रहा हूं. अगर आपको लगता है कि, वाट्स एप आपका डेटा सुरक्षित नहीं रखेगा ते आप उसे अपने फोन से हटा सकते है.’ इसके बाद सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए टाल दी गई. वकील मनोहर लाल शर्मा ने यह याचिका दायर की है. उन्होंने दलील दी थी कि, इस संबंध (प्राइवेसी पॉलिसी) में कोई कानून होना चाहिए.

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