कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने दिये केंद्र सरकार को निर्देश
नई दिल्ली/दि.१२ – कोविड संक्रमण की वजह से जान गंवानेवाले व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रूपये का मुआवजा दिये जाने के बारे में आगामी 10 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाये. साथ ही मृत्यु प्रमाणपत्र में संबंधित व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से होने की जानकारी दर्ज करने की भी व्यवस्था की जाये. इस आशय के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को दिये गये है. न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी व न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की खंडपीठ द्वारा दिये गये निर्णय पर केंद्र सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है. इस आशय का आश्वासन देते हुए केंद्र सरकार द्वारा कोविड मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ अतिरिक्त समय मांगा गया है.
केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि, सरकार इस संदर्भ में दायर की गई याचिका के बिल्कूल भी खिलाफ नहीं है. याचिकाकर्ता गौरव बंसल के वकील एस. बी. उपाध्याय ने कहा कि, कोविड संक्रमित मरीजों के मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत की सही वजह नहीं दर्शाई जा रही. जिसकी वजह से लोगों को मुआवजा मिलने में काफी तकलीफों का सामना करना पड रहा है. जिस पर महाधिवक्ता तुषार मेहता द्वारा कहा गया कि, केंद्र सरकार इस पर कोई समाधान ढूंढ निकालेगी. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने इस याचिका की अगली सुनवाई हेतु 21 जून की तारीख तय की है.