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विमान में एक ही बैग को अनुमति
नई दिल्ली/दि.1– विमान में एक ही हैंड बैग लेकर जाने का नियम लागू करने बाबत नागरी विमान यातायात सुरक्षा ब्यूरो ने विमान कंपनियों को परिपत्रक जारी किए जाने के साथ ही उनका पालन किया जा रहा है, यह जानकारी नागरी विमान यातायात मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे ने गुरुवार को लोकसभा में दी. एकेपी चिनाराज के प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने यह जानकारी दी.
कोई भी विमान कंपनी देशांतर्गत उड़ान में केबिन में एक हैंड बैग नियम लागू नहीं करती, यह सही है क्या और ऐसा होने पर इसका कारण क्या है, ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा था. नागरी विमान यातायात सुरक्षा ब्युरो ने 24 फरवरी 2000 को एक ही बैंड बैग नियम लागू करने के लिए परिपत्रक जारी किया था. जिसके अनुसार किसी भी यात्री को विमान में एक से अधिक बैग लेकर जाने की अनुमति नहीं, ऐसा शिंदे ने बताया.