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रेलवे स्टेशन व ट्रेन के अंदर मास्क पहनना जरूरी

अन्यथा रेल प्रशासन वसूलेगा ५०० रुपए जुर्माना

नई दिल्ली/दि.१७ – देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए रेलवे अब किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है. देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए लोगों को लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा रही है. कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने अब रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क न लगाने वालों पर सख्ती करने का फैसला किया है. रेल मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर और रेल में यात्रा के दौरान अगर कोई भी यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
रेल मंत्रालय ने सभी जोनों के जनरल मैनेजरों को जारी आदेश में कहा है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह रेलवे स्टेशन में एंट्री के दौरान और ट्रेन में यात्रा करने के लिए फेस मास्क जरूर लगाएं. इतना ही नहीं रेलवे ने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यात्रियों या अन्य स्टॉफ द्वारा थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया है. रेलवे में अपने इस फैसले के तहत प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वालों जैसे थूकने पर व मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है. रेलवे ने ये आदेश अलगे 6 महीने के लिए जारी किया गया है.

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