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गरीबों की आजीविका भी बचानी है, नहीं लगा सकते लॉकडाउन

HC के आदेश पर बोली योगी सरकार

लखनऊ दि १९कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था. सूबे की योगी सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है.  हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था.
कोर्ट के इस आदेश पर योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका  भी बचानी है.ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. यह जानकारी एससीएस सूचना, नवनीत सहगल की तरफ से दी गई.
इससे पहले कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.
कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रखने के लिए कहा गया था.

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