नई दिल्ली/दि.8 – केंद्र सरकार ने देश के चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने चुनाव खर्च की मर्यादा बढ़ाने का निर्णय लिया है. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की खर्च की यह मर्यादा बढ़ाई जाएगी. चुनाव आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है. आगामी पांच राज्यों के चुनाव में यह बदल महत्वपूर्ण साबित होगा.
ुचुनाव की आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकेगा, इसका एक विशिष्ट बंधन ठहराया जाएगा. इसमें बदल करने का निर्णय अब केंद्र सरकार ने लिया है. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 28 लाख रुपए से 40 लाख तक उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के लिए 95 लाख तक खर्च की मर्यादा रखी गई है. इससे पहले की मर्यादा 70 लाख रुपए थी. इसमें भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े राज्यों के लिए यह आंकड़ा होगा. वहीं गोवा सरीखे छोटे राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 75 लाख यह मर्यादा होगी.
इससे पहले 2014 में यह नियम बदला गया था.उस समय साधारणतः 10 प्रतिशत वृद्धि चुनाव खर्च में की गई थी. बढ़ती महंगाई और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ी लोकसंख्या ऐसे दो कारण बताते हुए खर्च की मर्यादा बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है.