उपचुनाव पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार
पांच जिला परिषद और पंचायत समितियों का मामला
नई दिल्ली/दि.29 – महाराष्ट्र में पांच जिला परिषद और पंचायत समितियों की रिक्त सीटों पर 19 जुलाई को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है. राज्य सरकार ने अदालत से निकाय चुनावोें पर अगले छह माह तक रोक लगाने का अनुरोध किया है.
बता दें कि बीते 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर अकोला, नंदुरबार, धुले और वाशिम जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण रद्द कर दिया था. इस वजह से उक्त 5 जिला परिषद और इनके अंतर्गत आने वाली 33 पंचायत समितियों के ओबीसी सदस्यों के चुनाव रद्द हो गए हैं. इससे रिक्त सीटों पर दोबारा चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 19 जुलाई को मतदान होना है.
राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. बीती 29 मई को इस पर हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने ओबीसी आरक्षण रद्द करने के अपने फैसले को कायम रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया. इसके बाद राज्य चुनाव आयोग द्बारा 22 जून को घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक इन रिक्त निकाय सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की शुरुआत 29 जून 2021 से हो रही है.