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सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी मौजूदगी अनिवार्य

केंद्र सरकार का आदेश

नई दिल्ली/ दि.५ – देश में कोरोना के हालातों में संतोषजनक सुधारना अब तक नहीं हो पायी है. बावजूद इसके केंद्र सरकार ने अपने अधिनस्थ आने वाले सभी कार्यालयों के अवर सचिव व कर्मचारियों की मौजूदगी 50 फीसदी बरकरार रखने का निर्णय लिया है.
यहां बता दे कि देश में कोरोना की स्थिति में अब तक सुधार नहीं हुआ है. इसके चलते केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के कामकाज से संबंधित सक्षम अधिकारियों को बीते अप्रैल माह में जारी किये गए दिशा निर्देश 31 मई तक लागू रहने के आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से पारित किये गए है. यह आदेश केंद्र के सभी विभागों को लागू रहेंगे. केंद्र के सभी विभागों के अवर सचिव अथवा अधिनस्थ कर्मचारियों की कार्यालय में प्रत्यक्ष मौजूदगी की कुल संख्या के आधार पर 50 फीसदी रहेगी. वहीं उपसचिव, समकक्ष अधिकारियों को नियमित रुप से कार्यालय में मौजूद रहना पडेगा, यह आदेश भी दिया गया था. कार्यालयों ेमें होने वाली भीड को टालने के लिए अधिकारी व कर्मचारियों को सुबह 9 से शाम 5.30 और सुबह 9.30 से शाम 6, सुबह 10 से शाम 6.30 बजे तक मौजूद रहने के निर्देश मंत्रालय ने दिये है. गर्भवती महिलाएं व दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में मौजूद रहने से छूट दी गई है, लेकिन अगले आदेश तक वर्क फार्म होम करना पडेगा. कार्यालय में मौजूद रहने वाले सभी कर्मचारियों को कोविड नियमों का कडाई से पालन करना होगा.

 

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