अब लाईसेन्स के बिना भी कर सकेंगे मेडिकल व्यवसाय
आवेदक का कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना रहेगा अनिवार्य
नई दिल्ली/दि.15– केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कॉस्मेटिक एन्ड ड्रग्ज अधिनियम में कुछ बदलाव किये गये है. जिसके चलते अब कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कोई भी व्यक्ति मेडिकल व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रख सकेगा. हालांकि इसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास मेडिकल व्यवसाय से संबंधित एक वर्ष का अनुभव रहना जरूरी होगी. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रिवेंटिववेयर मॅन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव रिल्हान ने बताया कि, नियम में बदलाव करने के साथ ही मेडिकल व्यवसाय आसान होगा और बाजार में आवश्यक रहनेवाली चीजों की कमी नहीं महसूस होगी.
जानकारी के मुताबिक इस नये बदलाव की वजह से अब कक्षा 12 वीं उत्त्तीर्ण व्यक्ति भी मेडिकल व्यवसाय क्षेत्र में कार्य करते हुए वैद्यकीय उपकरणों की खरीदी व बिक्री कर सकेगा. बता दें कि, इससे पहले मेडिकल व्यवसाय करने के लिए फार्मासिस्ट की पदवी रहना आवश्यक होता था, किंतु अब इसकी जरूरत नहीं होगी. साथ ही अब इसके लिए लाईसेन्स निकालने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि केवल वैद्यकीय उपकरणों की बिक्री हेतु पंजीयन करना होगा. ज्ञात रहे कि, कोविड संक्रमण काल के दौरान वैद्यकीय उपकरणों का बडे पैमाने पर अभाव देखा गया. जिसके चलते चिकित्सा से संबंधी समस्याएं निर्माण हुई. इसका फायदा लेते हुए बाजार में बडे पैमाने पर बनावटी उपकरणों की बिक्री की गई. साथ ही कई छोटे-मोटे उपकरणों के लिए मनमाने दाम भी वसूल किये गये. इस बात के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा अब कॉस्मेटिक एन्ड ड्रग्ज अधिनियम में संशोधन किया है. ऐसे में अब कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण व्यक्ति को डायग्नोस्टिक, ऑक्सिमीटर, इन्फ्रारेट थर्मामीटर व पीपीई जैसी मेडिकल से संबंधीत वस्तुओं की खरीदी-बिक्री करने की अनुमति प्राप्त होगी. विशेष उल्लेखनीय है कि, वैद्यकीय उपकरणोें के मामले में दुनिया के टॉप-20 बाजारपेठों में भारत का समावेश होता है.