नई दिल्ली/दि.21-नीट-पीजी परीक्षा की पद्धति में नॅशलन बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने (एनबीए) ऐन अंतिम समय किए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया है. अचानक फैसला लेने से इसका विद्यार्थियों पर विपरित परिणाम हो सकता है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. इस प्रकरण संबंधी केंद्र सरकार, एनबीए से अदालत ने जवाब मांगा है.
केंद्र सरकार व नॅशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. अगली सुनवाई 27 सितंबर को हेगी. 11 अगस्त को हुई नीट-पीजी परीक्षा में ऐन आखरी मौके पर बदल करना और अन्य निर्णय लिया गया. इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया. सूचना पत्रक द्वारा यह सभी निर्णय सूचित किए जा रहे थे, ऐसा अदालत में बताया गया.