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नीट पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में ईडब्ल्यूएस व ओबीसी आरक्षण से प्रवेश का रास्ता खुला

सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला

नई दिल्ली/दि.7- सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण व 10 फीसद ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ग्राह्य मानते हुए प्रवेश प्रक्रिया जारी रखने को मंजूरी दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. ए. एस. बोपन्ना की द्विसदस्यीय पीठ ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 फीसद ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में घटनात्मक वैधता को मान्य किया. साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संदर्भ में जारी वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया को मौजूदा नियमों के तहत पूरा करने का आदेश दिया. नीट पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक विलंब न हो, इस हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सतर्कता बरती गई. साथ ही कहा गया कि, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानकोें के संदर्भ में अंतिम निर्णय इस याचिका की सुनवाई पूरी होने के बाद दिये जानेवाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.
उल्लेखनीय है कि, नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रिया में विलंब होने के चलते नई दिल्ली में निवासी डॉक्टरों द्वारा आंदोलन किया गया था. जिसके मद्देनजर कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी. सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा की गई इस मांग को मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना द्वारा स्वीकार किया गया था.
बता देें कि, पदव्युत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शामिल किये जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानना चाहा कि, नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए ओबीसी प्रवर्ग की तरह ही 8 लाख रूपये की अधिकतम आय सीमा किस आधार पर निश्चित की गई, जिस पर केंद्र सरकार ने 8 लाख रूपयों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा का समर्थन करते हुए इससे संबंधित नियमों व शर्तों की जानकारी अदालत को बताया. साथ ही यह भी कहा कि, यदि अब ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग के आवेदकों हेतु अधिकतम आय की सीमा को बदला जाता है, तो नीट पीजी समुपदेशन कार्यक्रम में और अधिक विलंब होगा. जिससे पदव्युत्तर मेडिकल के छात्र-छात्राओं का नुकसान हो सकता है.

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