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कोरोना पर MHA की नई गाइडलाइंस जारी

टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश

नई दिल्ली/ दि. २३ – देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से आफत बढ़ा दी है. इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी और 30 अप्रैल तक लागू रहेगी.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश देश के सभी हिस्सों में टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करें. जहां RTPCR टेस्टिंग का अनुपात कम है, वहां तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए. ताकि 70 फीसदी या उससे अधिक के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके.
नई गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादतर चीजों की अनुमति रहेगी. इनमें पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयर ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर, एग्जीविशन खुले रहेंगे.

गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेट किया जाए. जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें.
गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोरोना के लिए सभी आवश्यक उपाय होने चाहिए. साथ ही साथ टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है.

  • टीकाकरण की धीमी रफ्तार चिंताजनक

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने COVID-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है, लेकिन कई राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार कम है, जो चिंताजनक विषय है. वर्तमान परिदृश्य में COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए.

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