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1 अगस्त से फास्टैग के नये नियम लागू

3 साल पुराने फास्टैग का केवाइसी जरुरी

* अंतिम तारीख 31 अक्तूबर
नई दिल्ली/दि.2– नैशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 1 अगस्त से फास्टैग के नये नियम लागू किये है. इसके तहत अब फास्टैग की केवाइसी करना अनिवार्य है. जो फास्टैग 3 से 5 साल पुराने है. उनका केवाइसी जरुरी होगा. जो फास्टैग 5 साल से अधिक पुराने है. उन्हें बदलवाना होगा. अंतिम तारीख 31 अक्तूबर 2024 है. एनपीसीआई ने कहा है कि, 1 अगस्त से सभी फास्टैग को वाहनों के रजिस्टेशन और चेचीस नंबर से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. नये वाहन मालिकों को वाहन खरीदी के 90 दिन के भीतर रजिस्टेशन नंबर अपडेट करना होगा.

* केवाइसी के लिए जरुरी दस्तावेज
पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, वाहन का रजिस्टेशन सर्टिफिकेट.

* ऐसे कराये ऑनलाइन केवाइसी
नैशनल हाईवे के फास्टैग पोर्टल (fastag.ihmcl.com) पर जाये. मोबाइल नंबर से लॉगिंग करें. माय प्रोफाइल पर क्लिक करें. केवाइसी स्टेटस चेक करें. केवाइसी टैब पर क्लिक करें और कस्टमर टाइप चुने. आईडी प्रूफ, एडरेस सहित जरुरी विवरण भरे. आरबीआई की गाइड लाइन के अनुसार फास्टैग को ऑफलाइन भी अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए फास्टैग जारी करने वाले बैंक से संपर्क करना होगा. बैंक शाखा में आवेदन भरें और केवाइसी दस्तावेज सौंपे.

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